अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता शिविर आयोजित

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता शिविर आयोजित

चंबा, 8 मार्च मुकेश कुमार (गोल्डी)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अवसर पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला न्यायिक परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं का योगदान किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कहीं ज्यादा ही होता है।

उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, वूमेन हेल्पलाइन नंबर व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया। शिविर में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन रावत और वरिष्ठ अधिवक्ता किरण सिंह महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न निशुल्क सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावित,अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है।

प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा शिविर में अधिवक्ता हिमाक्षी गौतम ने भी उपस्थित महिलाओं को कानून संबंधी विभिन्न जानकारी प्रदान की।इसी दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बालिका आश्रम ततवाणी में भी एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

जिसमें अधिवक्ता कार्तिक और अधिवक्ता दीपक धर्मानी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से रोकथाम, नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा नालसा और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान से चलाए गए कार्यक्रम “विधान से समाधान” ओर निषेध और निवारण अधिनियम- 2013 के तहत विभिन्न कानून की विशेष जानकारी प्रदान की गई।

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