चंबा में पंचायत चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू

चम्बा 22 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला चंबा में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिले की सभी ग्राम पंचायतों के मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 158 (आर) के तहत लागू किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाना है। अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध किसी भी होटल, कैटरिंग हाउस, शराबखाने, दुकान या अन्य सार्वजनिक अथवा निजी स्थानों पर समान रूप से लागू रहेगा।निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण के चुनावों के लिए 24 मई 2026 को सायं 3 बजे से 26 मई 2026 को मतगणना पूर्ण होने तक शराब बिक्री पर रोक रहेगी। वहीं द्वितीय चरण के लिए 26 मई सायं 3 बजे से 28 मई 2026 तक तथा तृतीय चरण के लिए 28 मई सायं 3 बजे से 30 मई 2026 को मतगणना पूर्ण होने तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।इसके अतिरिक्त, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों की मतगणना के दृष्टिगत 31 मई 2026 को संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों, जहां मतगणना केंद्र स्थापित हैं, वहां भी मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक शराब बिक्री और वितरण पर रोक लागू रहेगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर छह माह तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग