चंबा में तंबाकू विरोधी अभियान तेज, नियमों के उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना

चम्बा 27 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)
चंबा जिला में सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार-प्रसार पर सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग चंबा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने चंबा बाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।अभियान के दौरान टीम ने विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया और बिना पंजीकरण तंबाकू उत्पाद बेचने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा खुले में सिगरेट व बीड़ी बेचने वालों के खिलाफ चालान काटे। साथ ही पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों के सैंपल भी जांच के लिए एकत्र किए गए। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में खाद्य पंजीकरण और लाइसेंस से संबंधित कमियां पाई गईं, जिन पर विभाग ने नियमानुसार नोटिस जारी किए।मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा डॉ. जालम भारद्वाज ने बताया कि दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचें।

इसके अलावा कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड न लगाए जाने पर भी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों के अप्रत्यक्ष विज्ञापन और खुले में बिक्री को गंभीरता से लिया जा रहा है तथा भविष्य में भी इस तरह के अभियान निरंतर जारी रहेंगे।इस संयुक्त कार्रवाई में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. करन हितेषी, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद, ड्रग इंस्पेक्टर लवली ठाकुर और पुलिस विभाग से एएसआई नरिंदर कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के तहत खुले में बीड़ी-सिगरेट बेचने पर 5 हजार रुपये के 6 चालान किए गए, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये के 2 चालान काटे गए। इस अभियान में कुल 30,400 रुपये की राशि के चालान किए गए।प्रशासन का कहना है कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।
