गांव गुवाड़ में 60 दिवसीय मेगा ड्राइव फेज-II का शुभारंभ, जरूरतमंदों को घर-द्वार पर मिलेगी कानूनी सहायता

चंबा, 30 अक्टूबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) चंबा की ओर से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत शुक्रवार को जिला चंबा के चयनित गांव गुवाड़ में 60 दिवसीय मेगा ड्राइव फेज-II का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 28 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य समाज के पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सहायता और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके घर-द्वार के समीप उपलब्ध करवाना है।अभियान के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, मानव तस्करी एवं एसिड हमलों से प्रभावित व्यक्तियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।मेगा ड्राइव के तहत गांव गुवाड़ में प्रत्येक सप्ताह विधिक जागरूकता एवं सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

साथ ही पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।अभियान के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जरूरतमंद लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर उनकी कानूनी, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को समझा जाएगा, ताकि उन्हें समय पर उचित सहायता मिल सके।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के सचिव इस अभियान के नोडल अधिकारी होंगे। वह अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों की निगरानी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेंगे।इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आमजन के लिए अधिक सुलभ बनाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर कोई भी पात्र व्यक्ति कानूनी सहायता एवं सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।