दीपावली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

चंबा 29 अक्टूबर चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
दीपावली पर्व-2026 के मद्देनजर पटाखों के कारण आग लगने की घटनाओं को रोकने और आम जनता के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन चंबा ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तथा विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सभी उपमंडल दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान अधिसूचित करेंगे। साथ ही, परिवेशी वायु गुणवत्ता के निर्धारित मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।आदेशों के अनुसार पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही की जा सकेगी।

दुकानदारों को निर्धारित लाइसेंस शर्तों का पालन करना होगा तथा प्रतिबंधित रासायनिक यौगिकों वाले पटाखों का भंडारण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। पटाखों के पैकेट पर निर्माता का नाम, आवश्यक लेबल और सुरक्षित उपयोग संबंधी निर्देश अंकित होना अनिवार्य है।प्रशासन ने दुकानों में खुले पटाखे रखने, धूम्रपान करने और दीपक, मोमबत्ती या अन्य खुली लौ के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। दुकानों में पर्याप्त अग्निशामक यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध रखना भी जरूरी होगा। आपातकालीन निकास द्वार खुले रखने, भीड़ नियंत्रित करने और विक्रेताओं को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।इसके अतिरिक्त, शांत क्षेत्रों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा तथा ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उपमंडल दंडाधिकारी पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे।मुकेश रेपसवाल ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
