आईपीएल मैचों के दौरान धर्मशाला में भारी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध

आईपीएल मैचों के दौरान धर्मशाला में भारी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध

कांगड़ा/धर्मशाला, 11 मई चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

जिला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईपीएल मैचों के दौरान, मैच आरंभ होने से 6 घंटे पहले रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया और इस प्रकार की भवन निर्माण सामग्री लेकर आने वाले वाहनों पर धर्मशाला और आस पास के क्षेत्र में रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह रोक मैच के समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।उन्होंने बताया कि धर्मशााला स्थित क्रिकेट स्टेडियम में 11, 14 और 17 मई, 2026 को पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इण्डियन और राॅयल चैंलेजर के मैच प्रस्तावित हैं और इस दौरान देश-विदेश से भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमी धर्मशाला पहुंचेंगे। भारी वाहनों के कारण मैचों के दौरान सामान्य ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ने की संभावना रहती है, जिसके दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश केवल क्रिकेट मैच वाले दिनों के लिए ही जारी किए गए हैं।

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