नशा मुक्त अभियान के तहत सपड़ी से करिया बाजार तक संयुक्त निरीक्षण, 26 चालान कर वसूला 29,200 रुपये जुर्माना

चंबा 11 अगस्त मुकेश कुमार (गोल्डी)
प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हिमाचल नशा मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को सपड़ी बाजार से करिया बाजार तक विभिन्न दुकानों और सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।निरीक्षण के दौरान बिना पंजीकरण तंबाकू उत्पाद बेचने, खुले में बीड़ी-सिगरेट की बिक्री करने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा अन्य निर्धारित नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए गए।

टीम ने विभिन्न दुकानों से पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों के सैंपल भी जांच के लिए एकत्र किए। इसके अलावा कई दुकानों में खाद्य पंजीकरण और लाइसेंस से संबंधित कमियां सामने आने पर संबंधित दुकानदारों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए।सीएमओ चंबा डॉ. जालम भारद्वाज ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने के निर्देश दिए गए। वहीं, दुकानों और बिक्री स्थलों पर आवश्यक चेतावनी बोर्ड न लगाए जाने पर भी कार्रवाई की गई।उन्होंने कहा कि जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि युवाओं को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और नशे के खिलाफ प्रभावी वातावरण तैयार किया जा सके।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2016 के तहत खुले में बीड़ी और सिगरेट बेचने के मामले में 5 चालान कर 25,000 रुपये जुर्माना वसूला गया।

वहीं, COTPA की धारा 4 के तहत 11 चालान कर 2,200 रुपये तथा धारा 6A के तहत 10 चालान कर 2,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार निरीक्षण के दौरान कुल 26 चालान किए गए और 29,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।संयुक्त टीम में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. करन हितेषी, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग चंबा दीपक आनंद, एसटीएफ संदीप कुमार तथा पुलिस विभाग से एएसआई अर्शदीप मौजूद रहे।
