चंबा में चरस तस्करी मामले में दोषी को 5 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

चंबा में चरस तस्करी मामले में दोषी को 5 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

चंबा 26 जून मुकेश कुमार (गोल्डी)

चंबा 26 जून मुकेश कुमार (गोल्डी)

जिला चंबा की विशेष न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने चरस तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी बलवंत सिंह निवासी ग्राम कुंड, डाकघर लिग्गा, तहसील सलूणी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी दिग्विजय सिंह राणा ने बताया कि यह मामला 18 अक्तूबर 2020 का है। उस दिन सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस थाना किहार के एएसआई करतार सिंह अपनी टीम के साथ धारगला स्थित वर्षा शरण स्थल के पास गश्त पर थे। इसी दौरान सलूणी की ओर से एक व्यक्ति नीले रंग का कैरी बैग लेकर पैदल आता दिखाई दिया। शक के आधार पर पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली।तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 752 ग्राम चरस बरामद हुई। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान प्रस्तुत किया।अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूत बनाने के लिए अदालत में 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!