12 सितम्बर को आयोजित होगी वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत

12 सितम्बर को आयोजित होगी वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत

चम्बा, 17 जुलाई मुकेश कुमार (गोल्डी)

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा एकांश कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के तत्वावधान में वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, चम्बा तथा उप-मण्डल न्यायालय तीसा में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्राप्ति का एक प्रभावी, सरल, त्वरित एवं कम खर्चीला माध्यम है, जिसके माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर अपने विवादों का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है, अंतिम एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध सामान्यतः कोई अपील नहीं होती। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में न्यायालय शुल्क जमा किया गया है, उनमें समझौता होने पर न्यायालय शुल्क नियमानुसार वापस कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (चैक अनादरण), मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण (MACT), वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, धन वसूली संबंधी मामले, बैंक ऋण विवाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल संबंधी विवाद, दीवानी वाद, राजस्व प्रकृति के समझौतायोग्य मामले तथा अन्य समझौता योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व-वाद (प्री-लिटीगेशन ) मामलों का भी लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा द्वारा सभी न्यायालयों से अधिक से अधिक समझौतायोग्य मामलों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा की गई है कि वे अपने मुवक्किलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने हेतु प्रेरित करें।

सचिव ने आम जनता से भी अपील की है कि जिनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं अथवा जिनके विवाद आपसी सहमति से निस्तारित हो सकते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों, शिक्षण संस्थानों, पैरा लीगल वालंटियर्स तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इस वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा अपने मामले को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाने के इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा से दूरभाष नंबर 01899-226309 या ई-मेल आईडी secy-dlsa-cha-hp@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

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