चुनाव अवधि के दौरान हथियारों के प्रदर्शन एवं आवागमन पर पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंध :- मुकेश रेपसवाल

चुनाव अवधि के दौरान हथियारों के प्रदर्शन एवं आवागमन पर पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंध :- मुकेश रेपसवाल

चम्बा 11 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)

चम्बा 11 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चम्बा की सम्पूर्ण सीमा में हथियारों के प्रदर्शन, उनके आवागमन तथा सार्वजनिक स्थलों पर ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।जारी आदेशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी माहौल में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी के तहत किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि मतदाताओं में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी।हालांकि, कुछ श्रेणियों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस, होमगार्ड कर्मी, राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) से संबद्ध वे खिलाड़ी भी छूट के दायरे में होंगे, जो पूर्व निर्धारित प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। वहीं, जिन व्यक्तियों को अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने हैं, वे सीधे परिवहन के दौरान इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!