पंचायत चुनाव-2026, मतदान तिथियों पर सवेतन अवकाश घोषित, सरकारी व निजी संस्थान रहेंगे बंद

चंबा 15 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)
चंबा 15 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को सुचारू एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मतदान वाले दिन 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) तथा 30 मई (तृतीय चरण) को पूरे प्रदेश में सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल ने दी।उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन निर्धारित तिथियों पर सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।उपायुक्त ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि मतदान वाले दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। यह सवेतन अवकाश केवल नियमित कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी मान्य होगा।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कर्मचारी, जो अपने मूल पंचायत क्षेत्र में मतदान करने जाएंगे, उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी।प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाएं।