तीसा (सनवाल) गुवाड़ी वार्ड में कल 30 मई को पुनर्मतदान, प्रशासन ने लगाए कड़े प्रतिबंध

तीसा (सनवाल) गुवाड़ी वार्ड में कल 30 मई को पुनर्मतदान, प्रशासन ने लगाए कड़े प्रतिबंध

तीसा/ चम्बा 29 दिलीप सिंह ठाकुर

चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत सनवाल के वार्ड नंबर-2 (गुवाड़ी) में 30 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। इससे पहले हुए चुनाव को लड़ाई-झगड़े और अव्यवस्था के चलते रद्द कर दिया गया था। पुनर्मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं।एसडीएम चुराह राजेश कुमार ने क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। यह आदेश 29 मई को शाम 4 बजे से लेकर 30 मई को शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत गुवाड़ी प्राइमरी स्कूल स्थित पोलिंग बूथ के 500 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, मतदान के लिए कतार में खड़े मतदाताओं को इस नियम से छूट दी गई है।प्रशासन द्वारा चुनाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, डंडा, तलवार, कुल्हाड़ी, पत्थर या ज्वलनशील सामग्री लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा पोलिंग बूथ के आसपास भड़काऊ भाषण देने, नारेबाजी करने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर भी सख्त रोक रहेगी।पूरी सनवाल पंचायत में 28 मई दोपहर 3 बजे से लेकर 30 मई शाम 7 बजे तक लाउडस्पीकर या किसी भी साउंड सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। पोलिंग बूथ के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाना भी निषिद्ध है, हालांकि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को इसमें छूट दी गई है।मतदान केंद्र के पास केवल वही व्यक्ति जा सकेंगे जिनके पास वैध मतदाता पहचान पत्र होगा या जो अधिकृत चुनाव एजेंट एवं अधिकारी हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है।

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