नूरपुर में 631 ग्राम चरस सहित दो नशा तस्कर गिरफ्तार मामला दर्ज पुलिस जांच में जुटी

नूरपुर में 631 ग्राम चरस सहित दो नशा तस्कर गिरफ्तार मामला दर्ज पुलिस जांच में जुटी

कांगड़ा 4 दिसंबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत बीते कल पुलिस थाना नूरपुर के दल को उसे समय बड़ी कामयाबी कामयाबी हाथ में लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दल द्वारा कार्रवाई करते हुए एक अभ्यस्थ शातिर अपराधी को कुल 631 ग्राम जरा सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना नूरपुर द्वारा नाकाबंदी के दौरान एचपी 38 सी- 5363 महिंद्र जाइलो को रोका गया तो उसे चल रहा रविंद्र कुमार पुत्र ज्ञानचंद निवासी गांव पट्टा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा बुरी तरह से घबरा गया और तलाशी के लिए आनाकानी करने लगा जब जबरदस्ती उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसकी गाड़ी से कुल 631 ग्राम चरस बरामद की गई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के धारा 20 एंव 29 के तहत पुलिस थाना नूरपुर में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है बताते चलें कि जब अपराधी को इस नशे की खेप हेतु कड़ाई से पूछताछ की तो दूसरा आरोपी अजीत कुमार पुत्र पन्नू राम निवासी गांव गुवाड़ तहसील भरमौर जिला चंबा को नियाज़पुर से गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से 61 हजार रुपए नगदी भी बरामद की गई।

बताते चले रविंद्र कुमार पुत्र ज्ञानचंद शातिर अपराधी है जिस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं

*जिनमें 2001 में 341 323 एवं 34 आईपीसी पुलिस थाना ज्वाली

*सन 2007 पुलिस थाना ज्वाली में 451 एवं 323 का मामला दर्ज

*सन 2016 में मटक द्रव्य अधिनियम की धारा 22 12 16 के तहत पुलिस थाना ज्वाली में ही मामला दर्ज जिसमें 70 ग्राम चरस बरामद की गई थी

*2017 में आईपीसी की धारा 323 504 341 के तहत पुलिस थाना ज्वाली में ही मामला दर्ज

*2019 में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज जिसमें कुल 110.50 ग्राम चरस बरामद की गई

*2021 में आईपीसी की धारा 341 323 504 506 एवं 34 के तहत पुलिस थाना ज्वाली में मामला दर्ज

*सन 2023 में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 एवं 29 के तहत पुलिस थाना जोगिंदर नगर जिला मंडी में 714 ग्राम चरस के साथ मामला दर्ज किया गया।

इस मामले के दर्ज होने के साथ रविंद्र कुमार पर कुल 9 अपराधिक मामले दर्ज हो गए हैं। इस सारे मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक पुलिस जिला नूरपुर अशोक रतन द्वारा की गई है।

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