बच्चों को भी मिलेगा नालसा की मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार

बच्चों को भी मिलेगा नालसा की मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार

चंबा, 08 जून मुकेश कुमार (गोल्डी)

आम नागरिकों को सुलभ और सस्ता न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) द्वारा संचालित योजनाओं का दायरा अब बच्चों तक भी विस्तारित कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एकांश कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि नालसा की “चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन स्कीम 2024” के तहत बच्चों को भी मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में सहज एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बच्चों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, उनकी बात को गंभीरता से सुने जाने का अधिकार तथा गोपनीयता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। यह पहल विशेष रूप से उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या कानूनी विवाद का सामना कर रहे हैं।एकांश कपिल ने बताया कि नालसा द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 शुरू किया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति सहायता ले सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों से जुड़े मामलों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 भी सक्रिय है, जो 24 घंटे सेवाएं प्रदान करता है। वहीं दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 14456 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है।उन्होंने आमजन से अपील की कि जरूरतमंद लोग इन सेवाओं का लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर निःसंकोच संपर्क करें, ताकि सभी को समान रूप से न्याय मिल सके।

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