चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, बकाया ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, बकाया ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश

शिमला 25 अप्रैल चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या मृत कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया को तत्काल जारी करने के आदेश दिए हैं।प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार पहले ही इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान कर चुकी है। इसके अंतर्गत पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त के साथ-साथ मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। इन सभी किस्तों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ समायोजित करने का प्रावधान भी रखा गया है।प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस ताजा भुगतान के बाद चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी लंबित वित्तीय दायित्वों का पूर्ण निपटारा सुनिश्चित किया जाए। इसमें ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी शेष राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से लंबित भुगतानों के कारण कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। ऐसे में यह निर्णय न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को भी दर्शाता है।

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