पीएम आवास योजना में अब पात्र व्यक्ति खुद-ब-खुद कर सकेंगें ऑनलाइन आवेदन

पीएम आवास योजना में अब पात्र व्यक्ति खुद-ब-खुद कर सकेंगें ऑनलाइन आवेदन

चंबा 27 जनवरी मुकेश कुमार( गोल्डी)

प्रदेश में पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पात्र व्यक्ति अब स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस सुविधा के तहत एक आधार कार्ड से केवल एक बार ही आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन सर्वेयर के पास पहुंचेगा, जिसके बाद समस्त औपचारिकताओं को जांचने के बाद पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।इस सुविधा से सर्वेयर को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सर्वेक्षण करने और दस्तावेजों, ई-केवाईसी भरने में लगने वाले समय और मेहनत से राहत मिलेगी। अब बेघर, कच्चे मकान, आधे कच्चे मकान वाले और पेंडिंग चल रहे आवेदनों का सर्वेयर पता लगा कर पात्र आवेदन तैयार कर स्वीकृति के लिए ऑनलाइन ऐप पर अपलोड करेंगे।

इसके अलावा, पात्र आवेदक अब अपनी जानकारी भरकर pmay.nic.in पर जाकर ‘आवासप्लस2024 सर्वे न्यू’ लिंक के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। जिले में पीएमएवाई स्कीम के तहत मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, जिसे पेपरलेस सर्वे भी कहा जाता है। योजना का उद्देश्य बेघर, कच्चे मकान और आधे कच्चे मकान मालिकों को पक्की छत मुहैया करवाना है।ये नहीं होंगे पात्रयोजना में पात्र भी तय की गई है। ऐसे परिवार जिनके पास तिपहिया/चौपहिया वाहन हो, 50 हजार या उससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड हो, जिसके घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो, वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा घर का कोई भी सदस्य महीने में 15 हजार से अधिक आजीविका अर्जित करता हो, ऐसा परिवार जिसके पास ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से ज्यादा असिंचित भूमि हो वह भी पात्र नहीं माने जाएंगे।जिला विकास अधिकारी ओपी ठाकुर ने कहा कि कृषि का तिपहिया या चौपहिया यंत्र, आयकर दाता, उद्यम आयकर दाता तथा सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषक उद्यमी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र नहीं होंगे

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