जिला चंबा में 22 अगस्त को राज्य लोक अदालत, 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

चंबा, 06 अगस्त मुकेश कुमार (गोल्डी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा द्वारा आम जनता को सुलभ, त्वरित और सस्ती न्यायिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आगामी 22 अगस्त, 2026 को राज्य लोक अदालत तथा 12 सितम्बर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्राधिकरण के सचिव एकांश कपिल ने बताया कि यह आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला चंबा की सभी अदालतों में किया जाएगा।उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को आयोजित होने वाली राज्य लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत चैक अनादरण (चैक बाउंस) से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इससे संबंधित पक्षकारों को लंबित मामलों से शीघ्र राहत मिलने की उम्मीद है।वहीं, 12 सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के समझौतायोग्य मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा।

इनमें आपराधिक मामलों के समझौतायोग्य प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा मामले, बैंक ऋण वसूली, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं मजदूरी से जुड़े मामले, विद्युत एवं जल बिल विवाद, भूमि संबंधी प्रकरण सहित अन्य कई मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।सचिव ने कहा कि लोक अदालतें न्याय पाने का एक सरल और प्रभावी माध्यम हैं, जहां पक्षकारों को न्यायालय शुल्क की वापसी, समय और धन की बचत के साथ-साथ विवादों का स्थायी समाधान प्राप्त होता है। लोक अदालत में पारित किया गया निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है और इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता।उन्होंने जिला चंबा के नागरिकों से अपील की है कि जिनके मामले लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं, वे अपने अधिवक्ताओं या संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने मामलों को सूचीबद्ध करवाएं और इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं।