09 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न मामलों का होगा निपटारा

शिमला 18 अप्रैल मुकेश कुमार (गोल्डी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर द्वारा 09 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निपटारा किया जाएगा, जिससे आम जनता को सुलभ और किफायती न्याय मिल सके।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव अजय कुमार ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में धारा 138 के तहत एन.आई. अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, भरण-पोषण से जुड़े मामले तथा अन्य आपराधिक कंपाउंडेबल और दीवानी विवाद शामिल किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों में क्रिमिनल कंपाउंडेबल अपराध, वाहन दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, वेतन और भत्तों से संबंधित सेवा मामले, सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित) और किराया, गुजारा भत्ता, हिदायत व विशिष्ट प्रदर्शन जैसे दीवानी मामलों की भी सुनवाई लोक अदालत में की जाएगी।सचिव ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, रिकांग पिओ (जिला किन्नौर), आनी (जिला कुल्लू) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रिकांग पिओ के कार्यालय में संपर्क कर अपने मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा शीघ्र, सरल और आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति दूरभाष संख्या 01786-223605 या ईमेल secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।