मैहला घार में भूस्खलन रोकथाम कार्यों के चलते NH-154ए पर यातायात आंशिक रूप से नियंत्रित

चंबा, 23 अप्रैल मुकेश कुमार (गोल्डी)
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जनहित और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154ए (चक्की-चंबा-भरमौर) के मैहला घार क्षेत्र में जारी भूस्खलन रोकथाम (लैंडस्लाइड मिटिगेशन) कार्यों के मद्देनज़र यातायात नियंत्रण के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 31 मई 2026 तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से नियंत्रित रहेगी।जारी निर्देशों के तहत प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रति घंटे 25 से 30 मिनट तक वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। यह व्यवस्था निर्माण कार्यों को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अप्रिय घटना से बचा जा सके।जिला दंडाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश लागू किए हैं। लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रभाग चंबा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। विभाग के अनुसार मैहला घार क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है, जहां सुरक्षा उपायों के तहत मिटिगेशन कार्य तेजी से चल रहा है।प्रशासन ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के अनुसार यात्रा की योजना बनाएं और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। साथ ही, किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है।हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, अग्निशमन और पुलिस वाहनों को किसी भी प्रकार की रोक-टोक के बिना तत्काल आवागमन की अनुमति दी जाएगी।प्रशासन का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य केवल आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और कार्य पूर्ण होने के बाद यातायात सामान्य कर दिया जाएगा।