नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर की 74.12 लाख की संपत्ति फ्रिज़
अब तक 30.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त, नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा

नूरपुर/ कांगड़ा 17 अक्टूबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
पुलिस जिला नूरपुर ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबार से अर्जित 74,12,854 रुपये मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि करवाई है। सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, SAFEM(FOP)A एवं NDPS Act, नई दिल्ली ने 15 अक्टूबर 2026 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68F(2) के तहत इस कार्रवाई को मंजूरी दी।पुलिस के अनुसार, 6 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाना जवाली में वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों से संबंधित एफआईआर संख्या 129/2025 धारा 20, 25 और 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपी रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से संबंधित संपत्तियों और उनके वित्तीय स्रोतों की जांच शुरू की।

जांच के दौरान गांव लभ, डाकघर मक्राहन, तहसील जवाली स्थित दो मंजिला आवासीय भवन-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें सात दुकानें हैं, का निर्धारित मूल्य 68,99,462 रुपये आंका गया। इसके अलावा अंकित चौधरी पुत्र रमेश चंद उर्फ महेशी के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर नंबर HP38F6433, जिसे वर्ष 2019 में 5,13,392 रुपये में खरीदा गया था, की फ्रीजिंग की भी पुष्टि की गई। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ट्रैक्टर की खरीद के समय के आय स्रोत को प्रमाणित करने वाले पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।पुलिस के मुताबिक, इन संपत्तियों के हस्तांतरण और संबंधित लेन-देन पर कानूनी प्रतिबंध लागू रहेंगे।

अब तक पुलिस जिला नूरपुर नशा तस्करों की कुल 30,70,05,711 रुपये मूल्य की संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के बाद कर चुका है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला नूरपुर ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए लोगों से नशा तस्करी से संबंधित जानकारी पुलिस के साथ साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण में जनसहयोग महत्वपूर्ण है।
